नई दिल्ली। विद्युत वितरण कंपनी टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रिब्यूशन लि. (टाटा पावर डीडीएल) बिजली चोरी और कनेक्शन काटे जाने के मामलों के त्वरित निटान के लिए 13 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित करेगी। उत्तरी दिल्ली की करीब 90 लाख आबादी को बिजली आपूर्ति करने वाली टाटा पावर डीडीएल ने बृहस्पतिवार को जारी बयान में कहा, टाटा पावर डीडीएल, दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण (डीएसएलएसए) के सहयोग से शनिवार 13 सितंबर, 2025 को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित करेगी।  
इस अदालत के जरिए बिजली चोरी और कनेक्शन काटे जाने के मामलों का तत्काल निपटान किया जाएगा। इस लोक अदालत का आयोजन दिल्ली में रोहिणी के सेक्टर 13 स्थित पीएलए-। सबस्टेशन बिल्डिंग में किया जाएगा बयान के अनुसार, इस कार्यवाही में भाग लेने को इच्छुक ग्राहकों को लोक अदालत में भाग लेने के लिए 19124 पर कॉल या ईएसी डॉट केयर एट टाटा पावर-डीडीएल डॉट कॉम पर ईमेल भेज कर पंजीकरण कराना होगा। कंपनी के अनुसार, राष्ट्रीय लोक अदालत बिजली चोरी और कटे हुए कनेक्शन के मामलों का मौके पर ही सौहार्दपूर्ण समाधान चाहने वाले उपभोक्ताओं को अवसर प्रदान करती है। बिजली चोरी के मामलों का निपटारा करने के इच्छुक उपभोक्ता इस अवसर का लाभ उठाकर अपने लंबित मामलों का तत्काल निपटान करवा सकते हैं। टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड, टाटा पावर और दिल्ली सरकार का संयुक्त उद्यम है।