नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने यहां फरवरी 2020 में हुए दंगों से जुड़ी बड़ी साजिश मामले में आरोपी तस्लीम अहमद की जमानत याचिका मंगलवार को खारिज कर दी। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद और न्यायमूर्ति हरीश वैद्यनाथन शंकर की पीठ ने कहा, अपील खारिज की जाती है।  अहमद के अलावा, कार्यकर्ता उमर खालिद और शरजील इमाम तथा कई अन्य लोगों पर फरवरी 2020 के दंगों की साजिश रचने के आरोप में कठोर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) कानून (यूएपीए) और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। इन दंगों में 53 लोग मारे गए थे और 700 से अधिक लोग घायल हुए थे। संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) के विरोध प्रदर्शनों के दौरान हिंसा भड़क उठी थी।