गाजियाबाद। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष के अवैध निर्माण, अवैध कालोनियों के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने के निर्देशों के क्रम में शुक्रवार को प्रभारी प्रवर्तन जोन-4 के नेतृत्व में निर्माणकर्ता कु. पूनम दुआ पुत्री मदनलाल दुआ द्वारा भूखण्ड सं-जे-38, सै-12, प्रताप विहार, गाजियाबाद पर प्राधिकरण से स्वीकृत मानचित्र के विपरीत निर्माण कार्य करने पर वाद सं. 2025/0004060, 5 मई 2025 शैलेश सिंह पुत्र कुलदीप सिंह व निशान्त सिद्वु पुत्र विनोद सिद्वु द्वारा भवन, भूखण्ड सं-एल-285, सै-12, प्रताप विहार, गाजियाबाद पर निर्माण कार्य प्रारम्भ करने पर वाद स- 2025/0003937, 28 मार्च 2025, विनोद कुमार शर्मा पुत्र राम गोपाल शर्मा द्वारा भूखण्ड सं.के.ए.-285, सै-12, प्रताप विहार, गाजियाबाद पर निर्माण कार्य प्रारम्भ करने पर वाद सं. 2025/0004185, 4 जून 2025, जगवीर सिंह पुत्र धन सिंह भूखण्ड स्वामी तथा शैलेन्द्र यादव निर्माणकर्ता द्वारा भूखण्ड सं.के.ए.-215, सै-12, प्रताप विहार, गाजियाबाद पर निर्माण प्रारम्भ करने पर वाद सं0 2025/0004515, 24 सितंबर 2025, निर्माणकर्ता,संचालक पंकज गर्ग द्वारा भूखण्ड सं-585ए, सै-9, विजयनगर, गाजियाबाद के भूतल पर आवासीय भवन के विरुद्व भवन को गोदाम के रुप काफी वर्षों पूर्व से प्रयोग में लाये जाने के सम्बन्ध में तहसील दिवस में प्राप्त शिकायत के क्रम में अनाधिकृत भू-उपयोग के विरुद्व वाद सं- 4,अभूउ प्रवर्तन जोन-4/2025, 28 जुलाई 2025 योजित करते हुए कारण बताओं नोटिस प्रेषित किया गया। परन्तु निर्माणकर्ता, संचालक द्वारा कार्यालय में कोई सन्तोषजनक उत्तर प्रस्तुत नही किये जाने तथा लगातार शिकायत प्राप्त होने के कारण गोदाम के संचालन पर प्रभावी रोक लगाने हेतु उपरोक्त सभी निर्माणों को सील बन्द किया गया, एवं निर्माणकर्ता पिंकी शर्मा द्वारा भूखण्ड सं.एल-82, सै.-12, प्रताप विहार, गाजियाबाद में प्राधिकरण से बिना मानचित्र स्वीकृत कराये पूर्व निर्मित भवन की छत पर निर्माण प्रारम्भ करने पर वाद सं. 2025/0004184, 4 जून 2025 योजित करते हुए कारण बताओं नोटिस तथा कार्य रोको नोटिस प्रेषित किया गया, किन्तु निर्माणकर्ता द्वारा सक्षम अधिकारी के समक्ष कोई लिखित उत्तर, साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है। स्थल पर निर्माणकर्ता द्वारा चोरी-छिपे निर्माण कार्य किया जा रहा है। जिस कारण सक्षम अधिकारी द्वारा उक्त अवैध निर्माणों के विरुद्व ध्वस्तीकरण आदेश 2 सितंबर 2025 पारित किये गये। उक्त आदेशों के अनुपालन में ध्वस्तीकरण की कार्यवाही करते हुए टॉप फ्लोर की छत का ध्वस्तीकरण करते हुए अनुपयोगी बनाया गया। उपरोक्त कार्यवाही प्रवर्तन जोन-4 के समस्त स्टॉफ व प्राधिकरण पुलिस बल की सहायता से अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। अवैध निर्माणों के विरुद्व ध्वस्तीकरण की कार्यवाही इसी प्रकार आगे भी जारी रहेगी।
